Ranchi: पूर्व नेशनल राइफल शूटर तारा शहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में दोषी करार दिए गए रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार(विजिलेंस) मुश्ताक अहमद के सजा के बिंदु पर गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि उसकी मां कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई है। 30 सितंबर को कोर्ट ने इन तीनों को दोषी ठहराया था। कोर्ट के फैसले के तहत रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा मिली है।
इस मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली समेत तीनों अभियुक्तों के खिलाफ बीते 23 सितंबर को कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। तीनों अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे थे। इन तीनों आरोपितों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई ने वर्ष 2015 में केस को टेक ओवर किया था।आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था। रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज प्राथमिकी को सीबीआई ने अपने हाथों में लिया था। सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने इस मामले में कांड संख्या आरसी/ 9S/2015 दर्ज किया था।