New Delhi: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी सुधारों की घोषणा की। मंत्रालय ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट के माध्यम से कहा कि उसने LIC एजेंटों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए ग्रेच्युटी सीमा, पारिवारिक पेंशन, बीमा कवरेज और अन्य चीजों के संबंध में कुछ बदलावों को मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि ये सुधार एलआईसी (एजेंट) विनियम, 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि और पारिवारिक पेंशन की समान दर सहित अन्य से संबंधित हैं। कल्याण सुधारों में एलआईसी एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा में संशोधन शामिल है। स्वीकृत बदलावों के तहत वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनी के एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।
LIC एजेंटों की कार्य स्थितियों और लाभों में पर्याप्त सुधार लाने में मदद के लिए मंत्रालय द्वारा यह बदलाव अपनाया गया है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक अन्य बदलाव में एजेंटों को वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रखने में मदद करना शामिल है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुनर्नियुक्त एजेंट नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र होंगे।
ये भी पढ़ें : –उपराज्यपाल ने बलिदानी डीएसपी हुमायूं मुजामिल भट्ट के आवास पर जाकर संवेदना व्यक्त की
वर्तमान में एलआईसी एजेंटों को पुरानी एजेंसी के तहत पूरे किए गए किसी भी व्यवसाय पर कमीशन नवीनीकृत करने की अनुमति नहीं है। बीमाकर्ता के एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवरेज में एक बड़ा बदलाव पेश किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एलआईसी एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर मौजूदा सीमा 3,000-10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000-1,50,000 रुपये कर दिया गया है।
मंत्रालय को उम्मीद है कि वह मृत एजेंटों के परिवारों को बेहतर कवरेज और लाभ प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें अधिक महत्वपूर्ण कल्याण लाभ की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने एलआईसी कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए 30 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित की है।
मंत्रालय ने आगे कहा कि ये कल्याणकारी उपाय एलआईसी से जुड़े 13 लाख से अधिक एजेंटों और 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों की मदद के लिए पेश किए गए हैं।