RANCHI: नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में CBI की विशेष अदालत शनिवार को फैसला सुना दिया। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश पीके शर्मा ने इस मामले में रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने 23 सितंबर को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात 30 सितंबर को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। फैसला सुनाने के दौरान तीनों आरोपी कोर्ट में सशरीर मौजूद थे।
दोपहर 2.45 बजे तारा शाहदेव कोर्ट पहुंची। इससे पहले रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल अपनी मां के साथ सीबीआई कोर्ट पहुंचा।
वर्ष 2015 में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया था। मामले की सुनवाई लगभग 8 साल चली है। जिसमें तीनों आरोपियों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया है।
ये भी पढ़ें : –भोपाल के आसमान में गरजे लड़ाकू विमान, भारतीय वायुसेना ने एयर शो में दिखाया करतब
रंजीत सिंह कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली द्वारा उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं होने लगी। तब धर्म छुपा कर शादी करने, यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया।
पहले झारखंड पुलिस ने जांच शुरू की। बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर साल 2015 में सीबीआई ने मामले को टेकओवर किया।