रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 14 सितंबर 2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक के प्रस्ताव में संशोधन को मंजूरी सोमवार को दे दी। अब मेरिट लिस्ट से 23 प्रतिशत और आरक्षित कैटेगरी से 77 प्रतिशत नियुक्तियां की जाएंगी। यह अधिनियम झारखंड के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम- 2022 के नाम से जाना जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। आरक्षित कोटि की 77 प्रतिशत में से अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) को 15 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित 2) को 12 प्रतिशत आरक्षण होगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित होगी। हालांकि सीएम के मंजूरी के बाद भी राज्य में होने वाली नियुक्तियों में इसे प्रभावी होने के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि यह अधिनियम भारत सरकार के संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत ही प्रभावी होगा।
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