पटना। बिहार में जातीय जनगणना के मामले में हाई कोर्ट से आये आदेश के बाद अब राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि इस पर सुनवाई जल्द की जाए ताकि इस मामले में फैसला जल्द आ सके। पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन जुलाई के पूर्व ही कोर्ट की ओर से सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की है।
राज्य सरकार ने याचिका में कहा है कि इन जनहित याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर कोर्ट ने अपना निर्णय अंतिम रूप से दे दिया है। इस कारण इन याचिकाओं की सुनवाई तीन जुलाई के पूर्व ही करके इनका निष्पादन कर दिया जाए ताकि इस मामले में फैसला जल्द आ आये।
उल्लेखनीय है कि बीते गुरुवार को कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार इस दौरान एकत्रित आंकड़ों को शेयर तथा उपयोग फिलहाल नहीं करेगी। कोर्ट ने जातीय गणना के आंकड़े संरक्षित रखने का भी आदेश सरकार को दिया है।