पश्चिम सिंहभूम। गरीबों के हक का चावल बाजार में बेचने की कोशिश कर रही जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की डीलर मनीषा बेहरा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी ऋषि देव कमल के बयान पर शुक्रवार को की गई है।
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हाटगम्हरिया प्रखंड के हेसेलकुटी गांव की डीलर मनीषा बेहरा को ग्रामीणों ने पिकअप वाहन (संख्या ओडी09एच 0039) में 41 बोरा पीडीएस चावल (करीब 2050 किलोग्राम) के साथ तिरिलपी चौक के पास पकड़ा। ग्रामीणों को शक हुआ कि यह चावल अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने तत्काल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना दी।
सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ में मनीषा बेहरा ने स्वीकार किया कि यह चावल वह अपने पति चितरंजन बेहरा के सहयोग से कालाबाजारी के उद्देश्य से ले जा रही थीं। इसके बाद सभी बोरों को जब्त कर ग्रामीण गोविन्द पिंगुवा की निगरानी में सुरक्षित रखा गया। इस दौरान पिकअप चालक वाहन सहित फरार हो गया।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ऋषि देव कमल के बयान पर कुमारडुंगी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के जन वितरण प्रणाली दुकान नियंत्रण आदेश के तहत डीलर मनीषा बेहरा का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। विभाग ने उनसे 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाए।
इस दौरान हेसेलकुटी गांव के कार्डधारियों को राशन वितरण के लिए तारिणी महिला मंडल (अनुज्ञप्ति संख्या 10/09), पंचायत दिकुबालकंड से संबद्ध कर दिया गया है।