साहिबगंज। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार की कोर्ट से सात साल से जेल में बंद एक महिला बंदी को लीगल एंड डिफेंस कॉउंसिल की पैरवी से जेल से मुक्त किया गया। कोर्ट ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस महिला बंदी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
मालूम हो कि बरहेट थाना में दर्ज मामले में एक महिला कई गंभीर धाराओं में पिछले सात साल से जेल में बंद थी। पैसे के अभाव में वह अपने वाद में उचित पैरवी नहीं करा पा रही थी। तब जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज में महिला बंदी ने आवेदन दिया। प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेंद्र कुमार ने लीगल एंड डिफेंस कॉउंसिल को जेल में बंद आरोपित महिला के केस की पैरवी के लिए अग्रसारित किया, जिसे डिप्टी चीफ लीगल एंड कॉउंसिल कामिनी शर्मा ने आरोपित की ओर से पैरवी की। इस पर कोर्ट ने सभी दलील सुनने के बाद महिला आरोपित को निर्दोष पाते हुए जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया।