नई दिल्ली: जून का महीना काफी खास है और कई ऐसे काम है, जिन्हें 30 जून तक निपटाना होगा। इसमें आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना, अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने के अलावा ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनना शामिल हैं। इन कामों को निपटाने में देरी आपका वित्तीय नुकसान भी करा सकती है।
30 जून की समयसीमा में जहां आपको आधार कार्ड से जुड़े अपने कामों को निपटाना जरूरी है। आधार पैन लिंक करना और एडवांस टैक्स का पेमेंट तक ऐसे काम है, जिन्हें करने से चूकने पर आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा पेंशन चुनने के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कई बार लास्ट डेट को बढ़ाया गया है और अब इसके आगे बढ़ने की संभावना कम है। ऐसे में अगर आपने इन जरूरी कामों में से कोई काम नहीं निपटाया है, तो लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर आज ही इन्हें पूरा करने में समझदारी है।
आइए एक नजर डालते है इस महीने के जरूरी कामों पर
आधार-पैन लिंक कराना
आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है।आयकर विभाग द्वारा इस काम को अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा यानी रद्दी के समान हो जाएगा। यही नहीं इनवैलिड पैन कार्ड का किसी भी काम में इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
आधार अपडेट कराना
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बीते दिनों अपने यूजर्स को फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी है और इसका फायदा उठाने की लास्ट डेट 14 जून है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, तो अभी भी मौका है आप My Aadhaar Portal पर जाकर ये काम फ्री में कर सकते हैं। आधार सेंटर पर जाकर जानकारी अपडेट कराने के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा।
हायर पेंशन विकल्प का चुनना
इस महीने निपटाए जाने वाले जरूरी कामों की लिस्ट में ईपीएफ सब्सक्राइबर्स से जुड़ा बेहद अहम काम शामिल है। दरअसल, ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए EPFO की ओर से 26 जून 2023 की लास्ट डेट निर्धारित की गई है। पहले इस काम को करने के लिए 3 मई की तारीख तय की गई थी, जिसे आगे बढ़ाया गया था।
एडवांस टैक्स पेमेंट
अपना कारोबार करने वाले या फिर नौकरीपेशा, अगर टैक्स की देनदारी 10,000 से रुपये से अधिक है, तो फिर आपके लिए भी जून का महीना अहम है। ऐसे लोगों के लिए आपके लिए एडवांस टैक्स पेमेंट जरूरी है, जिसे करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने से चुकता है तो उसे पहले तीन किस्तों पर तीन फीसदी और आखिरी किस्त पर एक फीसदी के हिसाब से कुल एडवांस टैक्स की राशि पर ब्याज देना होगा।यह जुर्माना इनकम टैक्स की धारा 23B और 24C के तहत लिया जाता है। एडवांस टैक्स पेमेंट चार किश्तों के तहत किया जाना है, जिसकी पहली किश्त का भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है।