Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (BJP MP Nishikant Dubey) पर दर्ज चार प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है। निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) पर मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गयी थी। निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की याचिका पर न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी (Judge Justice Anil Kumar Chaudhary) की अदालत में सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जुल्का ने बहस की। वहीं, इससे पहले इन मामलो में हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था।
दरअसल, मधुपुर उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे पर कुल चार प्राथमिकी मधुपुर सबडिवीजन के अलग-अलग थानों में की गयी थी। प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाये हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं। याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि घटना के छह महीने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मामले को लेकर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज किया गया था।