RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट में इंडिया टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के द्वारा रांची सिविल कोर्ट में दायर शिकायतवाद पर रांची की निचली अदालत द्वारा आरोपी पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर और पत्नी सौम्य विश्वास के मामले में संज्ञान लेने एवं इन दोनों को समन जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई। मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने महेंद्र सिंह धौनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। महेंद्र सिंह धौनी ने इनपर रांची सिविल कोर्ट में 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर शिकायतवाद दर्ज कराया है। मामले में मिहिर दिवाकर पत्नी सौम्य विश्वास और आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को आरोपी बनाया गया है।
विश्व स्तर पर क्रिकेट अकादमी खोलने को लेकर महेंद्र सिंह धौनी और मिहिर दिवाकर के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 2017 में मिहिर दिवाकर ने महेंद्र सिंह धौनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन दिवाकर ने समझौते के शर्तों का पालन नहीं किया था। समझौते के तहत आरका स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी की फीस और लाभ शेयर करना था। समझौते के बाद भी नियम और शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए धौनी ने शिकायतवाद दर्ज कराया था। महेंद्र सिंह धौनी के शिकायतवाद पर न्याययिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की कोर्ट ने 20 मार्च को संज्ञान लिया था। कोर्ट ने संज्ञान लेकर पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्य विश्वास और उनकी कंपनी आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समन जारी कर कोर्ट में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
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