संवादाता चरही: एहसान अंसारी
चुरचू। देशभर में प्रधानमंत्री सम्मान योजना में की गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद चुरचू प्रखण्ड में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। इस योजना के अंतर्गत प्रखण्ड में दो हजार से अधिक किसान पंजीकृत है और इनमें से ऐसे लाभुकों के खाते में पैसे गए है जो इसकी पात्रता नही रखते है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों को लाभ दिया जाना है जिनके पास कम से कम दो हेक्टेयर कृषि भूमि हो। परंतु इस योजना का लाभ सैंकड़ो वैसे लोगो को दे दिया गया है जो इस योजना के योग्य ही नही है। सरकारी विभागों पूर्व और वर्तमान के कर्मचारी, सीसीएल जैसी सरकारी पीएसयू के कर्मचारियों, दस हजार से अधिक पेंशन भोगी और आयकर भरने वाले लोगो के खाते में लाखो रुपये पहुंच गए है। इन लाभुकों द्वारा गलत घोषणा पत्र देकर सरकार के लाखों रुपये के राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से शुरू किया था, परंतु कुछ भ्रस्ट लोगो के वजह से पूंजीपतियो ओर समृद्ध लोगो की आय में वृद्धि हो रही है।
ऐसे करना होता है आवेदन
योग्य उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पीएम किसान वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन में उन्हें घोषणा पत्र भी देना होता है की कहाँ और कितनी जमीन है। इसके साथ ही बैंक खाता संख्या और आधार संख्या भी देनी होती है। यह आवेदन संबधित अंचल में जाता है। जिसके बाद अंचल में आवेदन की जांच होती है। और फिर जांच सही पाए जाने पर जिले में भेजा जाता है फिर जिले से आगे भेजा जाता है।
इन लोगो को नही देना है इस योजना का लाभ
1. संस्थागत कृषक, 2. डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स, 3. संवैधानिक पदों पर आसीन वर्तमान या पूर्व सदस्य, 4. लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य, 5. राज्य विधान सभा या विधान परिषदों के वर्तमान या पूर्व सदस्य, 6. नगर परिषद के पूर्व या वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान चेयरपर्सन, 7. केंद्र सरकार/ राज्य सरकार और पीएसयू के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर), 8. दस हजार रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर्स (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर), 9. आप अगर दूसरे की जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं तो इस स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा।, 10. पिछले वित्त वर्ष में आयकर भरने वाले। 11. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानबूझकर गलती करने वालों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता है।