रांची। झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली को गुरुवार के दिन कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
इस नई नियमावली के अनुसार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए अब एक ही परीक्षा लेना होगा। साथ ही अब झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।
27 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- झारखंड में अब शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेगी.
- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा होगी.
- पीटी की व्यवस्था खत्म कर दी गयी है.
- विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में झारखंडी जनजातीय भाषाओं के जानकार और स्थानीय रीति रिवाज से परिचित अभ्यर्थियों को ज्यादा मौके मिलेंगे.
- ऐसा करने से झारखंड के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना संभव हो सकेगा.
- जेपीएससी में तीन सदस्यों की होगी नियुक्ति. इनमें अजिता भटाचार्य, एनिमा हांसदा (गोस्सनर कॉलेज की प्रोफेसर) और जमाल अहमद (विभावि हजारीबाग में उर्दू विभाग के अध्यक्ष) की नियुक्ति होगी.
- राज्य के विवि के पीजी विभागों में अब पीजी नेट और पीएचडी योग्यता धारी नियुक्त होंगे, 36000 अधिकतम मिलेंगे.
- पोस्को एक्ट के तहत चल रहे 22 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले दो साल के लिए विस्तार दिया गया. अब 2023 तक कोर्ट काम करेगी.
- नए वोटर आइडी के लिए 3 करोड़ रुपये निर्गत किये गये.
- झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 से 9 सितंबर तक चलेगा.
- पीजी विभागों में नेट पास और पीएचडी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को घंटी आधारित संविदा नियुक्ति की मंजूरी. अधिकतम 36 हजार मानदेय मिलेगा.
कैबिनेट से नियोजन नियमावली को स्वीकृति मिलने के साथ ही राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है. इसके पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों से संबंधित तमाम विभागों के प्रस्तावों को वापस कर दिया है. स्पष्ट है कि अब नए सिरे से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी.
(खबर अपडेट की जारी है)
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