रांची। कैबिनेट की बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित चार महिला चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जिन महिला चिकित्सकों को बर्खास्त करने की स्वीकृति दी है उनमें डॉ फरहाना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, गिरिडीह, डॉ ज्योति कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालकुश (टुण्डी), धनबाद सम्प्रति प्रतिनियुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोपचांची, धनबाद और डॉ भावना, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरकच्चो, कोडरमा और डॉ रिंकु कुमारी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चंदनकियारी, बोकारो शामिल हैं। वहीं एक अन्य चिकित्सक डॉ इन्द्रनाथ प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहेबगंज को सेवा से हटाने की स्वीकृति कैबिनेट दी।
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रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित होगा गुरूजी का आवास
हेमंत सरकार मोरहाबादी स्थित दिशाग गुरू और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी कैबिनेट में दी गई। यह आवास गुरूजी को जीवनपर्यंत उपलब्ध कराया गया था।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली
– 2025 की मंजूरी दी गई।
– गाइडलाइंस फोर रिकॉर्डिंग एवीडेंस ऑफ वलनेरेबल विटनेस-2025 लागू करने की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश गोपाल ठाकुर, तत्कालीन दैनिक कर्मी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली- 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।
– निबंधन कार्यालयों में एक दिसंबर 2004 के बाद अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा को पेंशन और पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।
– गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र को लेकर झारखंड राज्य में जनगणना-2027 संबंधी अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड डीजीज डोनर ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांअटेशन गाइडलाइंस जारी करने की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड कार्यपालिका नियमावली,-2000 (समय-समय पर संशोधित) के प्रथम अनुसूची अन्तर्गत महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यदायित्व के रूप में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से संबंधित विषय को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
– पुनासी जलाशय योजना के लिये रूपये 1851 करोड 67 लाख 74 हजार के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
– राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को छांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
– प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना और असामयिक मृत्यु की स्थिति में मृत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने और आर्थिक सहायता देने एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के घर वापसी के क्रम में निवास स्थान तक पहुंचाने के के लिए राज्य के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान और सहायता कोष का गठन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
– वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने के लिए संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना पीएम फार्मालाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस (पीएमएफएमई) के विभिन्न अवयवों, राज्यांश की स्वीकृति और अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
– सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ (एमडीआर-235) जसीडीह-वैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच 334.07 किमी में लेवल क्रॉसिंग नंबर 04/ई के स्थान पर पथ उपरी पुल (आरओबी) के निर्माण कार्य की लागत राशि रूपये 49.10 करोड के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसमें राज्यांश की राशि रूपये 40.63 करोड के वहन की स्वीकृति दी गई।
– रामगढ़ जिले के बरियातु कालीकरण पथ (एमडीआर-101 पर) से हुन्डरू (एमडीआर-105 पर) भाया तोनागातु आईपीएल फैक्ट्री पथ (कुल लम्बाई-6.263 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू अर्जन और पौधारोपण सहित)” 34.36 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
– पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालयकी ओर से अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम 2022 को झारखंड राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई।
– राज्य साहित्य अकादमी के गठन की मंजूरी दी गई।
– झारखंड के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में संगीत नाटक और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन की मंजूरी दी गई।
– झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2025 की स्वीकृति दी गई।
– राज्य में निर्मित बांधों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और संपोषण कार्य के लिए विश्व बैंक वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, फेज-2 और 3 में राज्य की सहभागिता की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड कोचिंग सेंटर (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल-2025 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
– धनबाद जिले के निरसा (एनएच-19) पर केलियासोल से खाड़ापाथर पथ (16.650 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए इसके निर्माण के लिए 58.07 करोड रुपये की स्वीकृति दी गई।
– हाता चाईबासा (एनएच-2020) रेलवे क्रासिंग से बड़ाचिरू और पावर ग्रिड लिंक पथ (11.110 किमी) के निर्माण के लिए 75.97 करोड रुपये की मंजूरी दी गई।
– धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।
– धनबाद हवाई अड्डा में पीपीपी मोड पर ईओएल के जरिए से चयनित एजेंसी के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव और प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
– मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना- 2020 (संशोधित 2022) में कोटिवार छात्र-छात्राओं की अनुमानित संख्या में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली-2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 को लेकर लोक में जीएसटी प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के लिए झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली-2018 और जल संसाधन विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एसबीडी) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
– राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के निर्माण कार्य के लिए प्राक्कलित राशि 244 करोड 73 लाख रुपए के योजना की मंजूरी दी गई।
– प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत् राज्य अन्तर्गत पार्टिकुलरली वलनरेवल ट्राइबल ग्रुप (पीवीटीजी) बहुल क्षेत्रों में 109 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
– पथ प्रमण्डल, डाल्टेनगंज अन्तर्गत डाल्टेनगंज आरओबी (एसएच-10 पर) से उत्तरी कोयल सेमरा माईन्स पथ के (15.150 किमी) के (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन और पौधारोपण सहित) के लिए एक अरब चार करोड 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संवेदकों के निबंधन और नवीकरण संशोधित नियमावली-2012 की स्वीकृति दी गई।
– अविभाजित बिहार के समय से स्वीकृति प्राप्त 180 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया।
– 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, आईटीआई मोड़ चास के निर्माण के लिए 74.95 करोड रुपये देने का फैसला लिया गया।
– 220 केवी बलियापुर-मैथन संचरण लाईन के निर्माण के लिए कुल प्राक्कलित राशि एक अरब 74 करोड 36 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया।
– 132 केवी बलियापुर-सिंदरी संचरण लाईन के निर्माण के लिए 67 करोड 59 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया।
– बिनोद बिहारी चौक, धनबाद में 132/33 केवी गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस) के निर्माण के लिए एक अरब 13 करोड 43 लाख रुपये की मंजूरी दी गई।
– 132 केवी चन्दनक्यारी-गोविन्दपुर संचरण लाईन का सिन्दरी ग्रिड में लिलो संचरण लाईन के निर्माण के लिए 77 करोड 66 लाख रुपये देने की मंजूरी दी गई।
– 220 केवी गोविन्दपुर-टीटीपीएस संचरण लाईन का प्रस्तावित 220/132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) में लिलो संचरण लाईन के निर्माण के लिए एक अरब 73 करोड 10 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया।
– 220/132/33 केवी जीआईएस सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) के निर्माण के लिए एक अरब 72 करोड 88 लाख रुपये देने का फैसला लिया गया।
– 132 केवी मैथन-टुंडी संचरण लाईन के निर्माण के लिए एक अरब 26 करोड 18 लाख रुपये जारी करने का निर्णय लिया गया।
– 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, सिन्दरी (हर्ल) के निर्माण के लिए 74 करोड 95 लाख रुपये की स्वीकृत्ति दी गई।
– पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए संचरण लाईन परियोजना की कुल पुनरीक्षित राशि 1842.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति के बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से झारखंड कन्सल्टेंसी परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 केवी चंदवा-लातेहार और 400 केवी पतरातू लातेहार संचरण लाईन के लिए 28 करोड 77 लाख रुपये देने की मंजूरी दी गई।
– होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के कार्यालय के लिए हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लैटफार्म वाहन खरीदने के लिए 39 करोड 88 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष नियमावली-2025 का गठन और प्रशासन की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) को झारखंड मदिरा का भंडारण और थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली-2025 के गठन संबंधी विभागीय अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।