रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया है .
दरअसल, राहुल कुमार व दिलीप कुमार सिंह सहित अन्य प्राथिर्यों की ओर से दायर याचिका में अलग-अलग बिंदु उठाये गये हैं.
- इसमें कहा गया है कि जेपीएससी में अंतिम रिजल्ट जारी करने में अनदेखी हुई है।
- क्वालीफाइंग मार्क्स के कुल प्राप्तांक को गलत बताया गया है.
- प्रार्थियों का कहना था कि छठी जेपीएससी परीक्षा के पेपर वन (हिंदी-अंग्रेजी) के क्वालिफाइंग अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया है, जबकि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों को पेपर वन में सिर्फ क्वालिफाइंग अंक लाना था और इसे कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाना था.
- इस कारण से क्वालिफाइंग अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ने की वजह से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है.
- साथ ही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को गलत कैडर देने के आरोप से जुड़ी याचिका भी कोर्ट में दाखिल की गयी थी.
- कुछ प्रार्थियों ने आरक्षण नियमों के उल्लंघन का मामला भी उठाया है.
- याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया है कि इनकी वजह से अंतिम परिणाम प्रभावित हुआ है.
कोर्ट ने आयोग को कहा है कि वह आठ हफ्ते के भीतर नयी मेरिट लिस्ट जारी करें.
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