Chandauli: हत्या के एक मामले में 19 साल बाद न्याय मिला है। चंदौली की जिला अदालत ने वर्ष 2005 में भिसौड़ी ग्राम निवासी राजीव कुमार यादव की हत्या के मामले में अभियुक्त अजय पटेल पुत्र रामदास पटेल, सुरेश पटेल पुत्र मेवालाल, राकेश उर्फ भोला पुत्र हरी पटेल, राम सिंह पटेल पुत्र श्रीराम पटेल, ब्रजकिशोर पटेल पुत्र खिचड़ी पटेल को जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त अजय पटेल की पहले ही मौत हो चुकी है।
चंदौली जिले के अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने दिनांक : 5-2-2024 को धारा- 147, 304, 323, 325, 504, 506 के तहत अभियक्तों को जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ज्ञात हो कि विशाल सिंह यादव पुत्र तुलसी यादव, ग्राम भिसौड़ी ने मुगलसराय थाने में दिनांक: 14-08-2005 को तहरीर दी थी, जिसमें कहा गया था कि दिनांक 9-8-2005 को प्रार्थी के गांव के ही अजय पटेल, सुरेश पटेल, राकेश उर्फ भोला, राम सिंह पटेल, ब्रजकिशोर पटेल ने लाठी-उंडे से लैश प्रार्थी के घर पर हमला कर दिया। उस समय प्रार्थी व उसका छोटा भाई राजीव दरवाजे पर बैठे थे। इस हमले में राजीव गंभीर रूप से घायल हो गया। बेहोशी की हालत में राजीव को कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बीएचयू रेफर कर दिया। इसके बाद परीजनों ने सिंह मेडिकल में भर्ती कराया, जहां दिनांक 24-08-2005 को राजीव कुमार यादव की मौत हो गयी।
कोर्ट से फैसले पर राजीव के पिता तुलसी यादव ने कहा कि 19 साल बाद न्याय मिला है। देर से ही सही पर अंतत: न्याय मिला। हालांकि उन्होंने कहा कि न्याय मिलने में इतना लंबा समय नहीं लगता तो और अच्छा होता।