रांची । रांची जिला प्रशासन ने झारखंड पाहन संघ के शनिवार को रांची बंद और विभिन्न छात्र संगठनों के मुख्यमंत्री आवास घेराव की सूचना के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर सदर एसडीओ ने धारा 144 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागे कर दी है। यह निषेधाज्ञा शनिवार सुबह आठ बजे से रात्रि 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगी। इसके लागू होने के बाद मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के दो सौ मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
एसडीओ ने बताया कि इस दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर निकलना या चलने, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने और ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है।