New Delhi: ज्ञानवापी परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे के हाईकोर्ट (high court) के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गये मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट (suprim court) ने इंकार कर दिया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद जज ने हाईकोर्ट का फैसला रोकने या बदलने से इंकार कर दिया और सर्व को निर्बाध जारी रखने का भी आदेश दिया है। बता दें कि सिविल कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था जहां से उसे हाईकोर्ट भेजा गया था। हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वे का फैसला सुनाया था।
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वहीं, 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए दो दिन की सर्वे पर रोक के साथ हाईकोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को अपील करने को कहा था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की जिसपर कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वे को अनुमति दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जहां उसने आज सुप्रीम फैसला सुना दिया। गुरुवार की रात चीफ जस्टिस ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था और सुबह सुनवाई की बात कही थी। इस पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलील कोर्ट ने सुनी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। सर्वे को निर्बाध गति से कराया जाये।