Ranchi: झारखंंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस राजेश शंकर (Justice Rajesh Shankar) की कोर्ट में मंगलवार को झारखंड (Jharkhand) में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार और रांची नगर निगम की ओर से जवाब दायर नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने तीन सप्ताह में इन दोनों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 20 जुलाई निर्धारित की। कोर्ट ने कहा कि 20 जुलाई तक मामले में सरकार की ओर से यदि जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो इस जुर्माने को वसूला जाए।
रांची(Ranchi) नगर निगम की पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य में जल्द से जल्द शहरी नगर निकायों के चुनाव कराया जाएं। साथ ही जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश कोर्ट से देने का किया गया है।
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पूर्व में ही राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अब निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी अगले आदेश तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। अगर उन्हें आवश्यकता होगी तो वह नगर विकास एवं आवास विभाग से परामर्श लेंगे।