रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में गुरुवार को नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई आठ मई को होगी। मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए अधिवक्ता विनोद सिंह ने इस मामले को कोर्ट में गुरुवार को मेंशन किया, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई सोमवार को निर्धारित की।
पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य पार्षदों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह पैरवीकार हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अब निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी अगले आदेश तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। अगर उन्हें आवश्यकता होगी तो वह नगर विकास एवं आवास विभाग से परामर्श लेंगे। निकायों का चुनाव नहीं होने पर यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू की गई है। 27 अप्रैल तक राज्य में निकाय चुनाव पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से चुनाव संपन्न नहीं हो सका है। अब इस मामले की सुनवाई आठ मई को होगी।