रांची। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ में हादसे से तीन लोगों की मौत मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई हुई। मामले में राज सरकार ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल किया।
कोर्ट को बताया गया त्रिकुट पर्वत पर रोपवे का संचालन करने वाली दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है क्यों नहीं उनको काली सूची में डाल दिया जाए लेकिन अब तक सरकार के नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई निर्धारित की है।
पूर्व की सुनवाई में मामले में बीआईटी मेसरा व सिंफर की ओर से कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई थी। सिंफर की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि त्रिकुट पहाड़ पर रोप वे में अप्रैल, 2022 में एक दुर्घटना घटी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस पर कोर्ट में स्वत: संज्ञान लिया था।