रांची। झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम और भाजपा विधायक जेपी पटेल के दल-बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया।
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न्यायाधिकरण ने लोबिन हेंब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता रद्द कर दी है। विधानसभा न्यायाधिकरण ने दोनों को दसवीं अनुसूची के उल्लंघन का दोषी माना है।
विधानसभा के मॉनसून सत्र में हिस्सा नहीं ले पायेंगे
अब 26 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में लोबिन हेंब्रम और जेपी पटेल हिस्सा नहीं ले पायेंगे और इनकी सदस्यता रद्द मानी जायेगी। बता दें कि भाजपा से कांग्रेस में शामिल होने के जेपी पटेल के मामले को स्पीकर ने दल-बदल माना।
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