रांची : मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद झारखंड सरकार ने कोल्ड्रिफ, रेसपीफ्रेश और रीलाइफ कफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन दवाओं का राज्य में खरीदना-बेचना पूरी तरह गैरकानूनी होगा।
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने सोमवार को इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, निजी क्लीनिकों, दवा दुकानों और डॉक्टरों को पत्र भेजकर इन सिरप का उपयोग न करने की सख्त हिदायत दी गई है।
जानकारी के अनुसार, इन कफ सिरप में डायइथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक हानिकारक रसायन की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। मध्य प्रदेश की सरकारी लैब में हुई जांच में यह तथ्य सामने आया, जिसके बाद दोनों राज्यों में 14 बच्चों की मौत की खबर आई।झारखंड सरकार ने भी इस पर त्वरित एक्शन लिया है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि तीनों सिरप पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी इन प्रतिबंधित दवाओं को बेचते या इस्तेमाल करते पकड़ा गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे मेडिकल स्टोर्स पर अभियान चलाएं, इन सिरप के नमूने लें, और उन्हें लैब में जांच के लिए भेजें। यदि कहीं ये दवाएं मिलती हैं तो जब्ती और नष्ट करने की तत्काल कार्रवाई की जाए।
किन कफ सिरप पर लगा है प्रतिबंध?
कोल्ड्रिफ – निर्माता: श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, तमिलनाडु (बैच नंबर: SR-13)
रेसपीफ्रेश – निर्माता: रेडनेक्स फार्मा, गुजरात (बैच नंबर: R01GL2523)
रीलाइफ – निर्माता: शेप फार्मा, गुजरात (बैच नंबर: LSL25160)
इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन को भी सूचित किया गया है कि ये सिरप डॉक्टरी सलाह में भी न शामिल किए जाएं। औषधि निरीक्षकों को कहा गया है कि वे लगातार दुकानों की जांच करें और निगरानी रखें।