रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में बुधवार को हार्डकोर नक्सली भीखन गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद भीखन गंझू को जमानत दे दी।
देश विरोधी गतिविधि और प्रतिबंधित हथियार रखने से जुड़े मामले में भीखन गंझू को कोर्ट से जमानत मिली है। भीखन गंझू के खिलाफ हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाने में कांड संख्या 114 /2017 दर्ज है। प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 385,387,34 और एआरएमएस एक्ट की धारा 27,सीएलए की धारा 17 और यूएपीए एक्ट की धारा 10 और 13 लगायी गयी है।
रांची पुलिस ने वर्ष 2022 में पंडरा इलाके से 10 लाख के इनामी नक्सली भीखन गंझू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है।



