Katihar: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अनिल कुमार राम ने सभी पराविधिक स्वयंसेवकों को अपने-अपने क्षेत्र में जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत जागरूकता कार्यक्रम के तहत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
इस संदर्भ में विधिक स्वयंसेवक पवन कुमार ने लोक अदालत से मिलने वाले मुफ्त कानूनी सलाह सहायता को लेकर बताया कि अगर किसी भी न्यायालय में मुकदमा लंबित है और रुपये पैसे के अभाव में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार नि:शुल्क कानूनी सलाह, सहायता, सेवा, तथा वकील और त्वरित न्याय मुहैया करवाती है।
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आगामी 09 सितंबर को व्यवहार न्यायालय कटिहार में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर पारा विधिक स्वयं सेवक पवन कुमार के द्वारा आम नागरिक को सशक्तिकरण की दिशा में चौक चौराहा एवं कोर्ट परिसर में लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिलने वाली मुफ्त कानूनी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है।
पवन कुमार ने बताया की जो भी सुलहनीय वाद-विवाद, श्रम विवाद, बैंक ऋण से संबंधित विवाद, पानी बिल विवाद, वन विभाग से संबंधित विवाद, बिजली बिल विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, मोटर दुर्घटना दावा विवाद, शमानीय प्राकृति अपराधिक विवाद,
अन्य फौजदारी और दीवानी मामले सुलह समझौता के आधार पर नि:शुल्क समस्या का निपटारा किया जाता है, लोक अदालत में वकील फीस और कोर्ट फीस भी नही लगता है, पवन कुमार के द्वारा लोगों से अपील की गयी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होकर अपनी समस्या का निपटारा करवाये, और अपनी समस्याओं से त्वरित निदान पाएं।