रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने सोमवार को फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामले में मेरिट के अनुसार अन्य सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि के अनुसार वरिष्ठता सूची में स्थान देने एवं अन्य वेतन वृद्धि सहित सुविधा देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे अन्य सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि के अनुसार ही उसके मेरिट के अनुसार वरीयता देने का निर्देश दिया है।
फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति को लेकर वर्ष 2014 में 2204 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 3/2014 झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) ने निकाला था। याचिकाकर्ता के उक्त परीक्षा में सफल होने के बाद भी उसे तकनीकी कारणों से नियुक्ति नहीं मिल सकी थी, जिसके बाद उसने वर्ष 2018 में हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। 10 सितंबर 2018 को हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के नाम पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश पारित किया था। इसके 9 माह बाद याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया और उसे पदस्थापित किया गया। लेकिन वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता को वरीयता सूची में उसके मेरिट के अनुसार प्राथमिकता नहीं दी गई।
वरीयता में मेरिट की बजाए उसे नीचे के क्रमांक में स्थान दिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने वन विभाग के संबंधित पदाधिकारी के पास आवेदन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्राथमिकता सूची में मेरिट के अनुसार सही स्थान नहीं मिलने से वेतन वृद्धि सहित अन्य सुविधाओं से वंचित रहे। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वक्त ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति में देरी का कारण राज्य सरकार एवं जेएसएससी था, इसमें याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है। जेएसएससी एवं राज्य सरकार के कारण याचिकाकर्ता को दो साल से ज्यादा समय बाद नियुक्त किया गया। इसीलिए मेरिट के अनुसार उसे भी अन्य सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि से वरीयता में स्थान मिलना चाहिए।