नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को उस समय करारा झटका लगा जब कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गयी थी।
इधर, सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाये। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह केस नौ जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दी है। साथ ही कोर्ट ने चल रहे विवाद पर कमिश्नर नियुक्त करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता तथा कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है।
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