New Delhi : पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारों आरोपियों को दो मामलों में अलग-अलग उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी गयी। बता दें कि दिल्ली की महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी। तब सौम्या नाइट शिफ्ट करके दफ्तर से अपने घर लौट रही थी। पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी। इस मर्डर केस की सबसे खास बात यह है कि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब छह महीने का समय लग गया। पुलिस ने किसी दूसरे हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने सौम्या की हत्या की बात भी कबूल ली। वहीं, पांचवें आरोपी अजय सेठी को लूट का माल अपने कब्जे में रखने पर आईपीसी के सेक्शन 411 के तहत दोषी करार दिया गया। चारों दोषियों को दोनों मामलों में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। यानी चारों को डबल उम्रकैद और सवा-सवा लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।