रांची। रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यालय पर पेट्रोल पंप से हमला करने के आरोपित सैफ अंसारी की जमानत पर एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत में सुनवाई हुई।
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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से पूरक याचिका दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने उन्हें समय देते हुए 03 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के रिकॉर्ड के अनुसार, सैफ अंसारी का नाम रांची (झारखंड) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले के मामले से जुड़ा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि जून 2026 में रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस के राज्य कार्यालय पर अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल बम फेंका था।
इस मामले में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सयाम सुजन को पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस का हथियार छीन कर भागने के दौरान पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में सैफ अंसारी घायल हो गया था।
मामले की गंभीरता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सुराग मिलने के बाद, इस केस की जांच एनआईए और एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) को सौंप दी गई। सैफ अंसारी को इलाज और न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।



