रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन का पालन नहीं करने से जुड़े एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए। अदालत में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्होंने 7-7 हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड भरे, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
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इस दौरान सुनवाई में राज्य के महाधिवक्ता (एजी) राजीव रंजन भी मौजूद थे।
इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सशरीर अदालत में पेश होकर बेल बांड जमा करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर को अपना अंतरिम आदेश समाप्त करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट को मामले की ट्रायल प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा था।
जमानत मिलने के बाद अब अगली सुनवाई से मुख्यमंत्री सोरेन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मिल गई है। अगली तारीख पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने समन का पालन नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दायर की थी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में कांड संख्या 2/2024 के रूप में दर्ज है, जिसकी सुनवाई जारी है।




