West Singhbhum : फ्फसिल थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को 25 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने सोमवार को सजा का ऐलान किया।
मामले में दोषियों की पहचान सुनील देवगम और रवि उर्फ गोमिया पुरती के रूप में हुई। इससे पहले घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया और अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा।
पुलिस ने अनुसंधान के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने 09 फ़रवरी 2026 को दोनों आरोपितों को को दोषी पाया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों को 25 वर्ष की कठोर सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


