रांची। रांची में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी पाए गए कोकर इलाके के ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह भी पढ़े : विधायक कल्पना सोरेन ‘ब्रिक्स सीसीआई वीई एनुअल वुमेन समिट 2026’ में ट्रेलब्लेज़र अवार्ड से सम्मानित
यह मामला 27 जनवरी 2025 की रात का है, जब सातवीं कक्षा की एक छात्रा को गणित पढ़ाने के बहाने आरोपित ने अपने घर पर रुकने के लिए कहा। प्राथमिकी के अनुसार, उस समय अन्य छात्र-छात्राएं वहां से जा चुके थे। इसी दौरान आरोपित ने छात्रा के साथ गलत नीयत से अश्लील हरकत की, उसे जबरन अपनी ओर खींचा और कमरे की लाइट भी बंद कर दी।
प्राथमिकी में बताया गया कि जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने कहा कि यह “सामान्य बात” है। किसी तरह साहस दिखाकर छात्रा वहां से भाग निकली और घर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी अपनी मां और परिजनों को दी। इसके बाद परिजन आरोपित के घर पहुंचे और उसे पकड़कर सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जहां वह तभी से न्यायिक हिरासत में था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पांच गवाहों की गवाही दर्ज की गई। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।


