पश्चिमी सिंहभूम। जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में सामने आए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा गुरुवार को सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह भी पढ़े : तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट
सजा पाने वालों में सिंगराय पुरती उर्फ पिंटु पुरती, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेया, हरिचरण पुरती उर्फ जरोय पुरती, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती और सुलेमान पुरती उर्फ सोले शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ मुफ्फसिल थाना कांड में 22 सितंबर 2023 को सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सभी पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पांचों आरोपितों को दोषी करार दिया।
पुलिस की ओर से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर समय पर आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा मिली।





