रांची: कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(Hemant Soren) को विधानसभा बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। बता दें कोर्ट ने हेमंत की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बजट सत्र में मनी बिल पास होना है और उनका मौजूद रहना जरुरी है। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 21 फरवरी को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रखा था, जहां हेमंत कि तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की थी।