New Delhi: टेलीग्राम ( telegram) को बड़ा झटका लगा है। NEET की दोबारा परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने क्या कहा?
टेलीग्राम पर लगे अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत प्रक्रिया का पालन किया है।
कोर्ट ने कहा कि इन आदेशों में सोच-समझकर निर्णय न लेने जैसी कोई बात नहीं है। हमने यह भी माना है कि IT एक्ट के तहत इस प्लेटफार्म को जानकारी के दायरे से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है।







